रुड़की पुहाना स्थित एक्सा कंपनी पर स्थानीय ग्रामीण द्वारा लगाए गए जमीन कब्जाने के आरोपो को कंपनी के अधिकारियों ने बेबुनियाद बताया है पत्रकारों से वार्ता करते हुए कंपनी के एचआर विजय भंडारी व पंकज गोस्वामी ने बताया कि बीते दिन अमित कुमार पुत्र स्वर्गीय दलवीर निवासी ग्राम किशनपुर जमालपुर रुड़की द्वारा फैक्ट्री परिसर में कुछ लोगों के साथ बिना प्रशासन की परमिशन के तम्बू लगाकर धरना प्रदर्शन करते हुए जो जमीन कब्जाने का आरोप लगाया गया था वह बे-बुनियाद हैl कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि एक्सा कंपनी के पास जितनी भूमि है वह विधिवत सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है
उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी के बाहर धरने पर बैठे अमित कुमार ने जो आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके पिता द्वारा 0.1316 हैक्टर भूमि 2008 मे बेचने के बाद 0.0164 हैक्टर भूमि बच गई थी l ऐसी कोई भूमि नहीं थी l कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि अमित के पिता स्वर्गीय दलमीर द्वारा अपनी भूमि अकृषि उद्देश्य के लिए 143 U.P.Z.R.L एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था इसके उपरांत मौके की रिपोर्ट राजस्व अधिकारियों ने तैयार की थी और मौके पर 0.316 हैक्टर भूमि पाते हुए उसका नक्शा बनाकर और उसकी चौहदवी लिखकर रिपोर्ट दी गई थी इसके अनुसार किसी भी दिशा में दलवीर की कोई भूमि शेष नहीं बची थी l
कंपनी अधिकारी ने बताया कि दलमीर द्वारा 2008 में भूमि बेची जाने के लगभग 16 वर्ष बाद जबकि दलमीर की भी मृत्यु हो चुकी है उनके पुत्र अमित कुमार द्वारा विवाद खड़ा किया जा रहा है, जिसका कोई आधार ही नहीं है l कंपनी के अधिकारियों ने यह भी बताया कि अमित कुमार द्वारा दाखिल खारिज के समय में भी आपत्ति दर्ज की गई थी परंतु उसको निराधार मानते हुए दाखिल खारिज हुआ
उन्होंने बताया कि इतना ही नहीं उनके द्वारा जिला अधिकारी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया था जो विचार अधीन है इसके बावजूद यह लोग नजायज दबाव बनाने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं और परेशान कर रहे हैं l उन्होंने कहा कि कंपनी के द्वारा अमित कुमार की मांग पर राजस्व अधिकारियों को पुन: पैमाइश कराई जाने की अनुमति भी प्रदान कर दी गई हैl प्रेस वार्ता के दौरान कंपनी के एचआर विजय भंडारी व पंकज गोस्वामी के कंपनी के कानूनी सलाहकार एडवोकेट संजीव कौशिक उपस्थित रहे l