रुड़की शहर की शक्ल बिगाड़ने का खेल धड़ल्ले से जारी है। जहां एक ओर आम आदमी को एक छोटे से निर्माण के लिए नक्शे और एनओसी के चक्कर काटने पड़ते हैं वहीं दूसरी ओर शहर के बीचों-बीच हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (HRDA) के मानकों को ताक पर रखकर एक बहुमंजिला इमारत खड़ी की जा रही है।

नियमों को ‘ठेंगा’ दिखाता निर्माण…..
रुड़की-देहरादून मार्ग पर BSM कॉलेज के ठीक सामने बन रही यह विशाल इमारत इन दिनों चर्चा और विवादों का केंद्र बनी हुई है। फोटो में साफ देखा जा सकता है कि सुरक्षा मानकों और निर्माण नियमों की अनदेखी कर इस बिल्डिंग का ढांचा तैयार किया जा रहा है।

*इस निर्माण पर उठ रहे बड़े सवाल:…..*
नक्शे का उल्लंघन:- क्या इस बहुमंजिला इमारत का नक्शा HRDA से स्वीकृत है? यदि है, तो क्या यह स्वीकृत मंजिलों की सीमा का पालन कर रही है?
मुख्य मार्ग पर चल रहे इस निर्माण में सुरक्षा जाली (Green Net) तो लगाई गई है, लेकिन यह मात्र एक औपचारिकता लग रही है। व्यस्त सड़क होने के कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।
HRDA की चुप्पी:–शहर के सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक में इतना बड़ा निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है स्थानीय नागरिकों और जानकारों का कहना है कि ऐसे अवैध निर्माण न केवल शहर के मास्टर प्लान को बिगाड़ रहे हैं, बल्कि भविष्य में ट्रैफिक और पार्किंग जैसी बड़ी समस्याओं का कारण भी बनेंगे। बिना पर्याप्त सेट-बैक छोड़े और बिना मानकों के बन रही ये इमारतें सीधे तौर पर प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रही हैं।
अब देखना यह होगा कि क्या यह न्यूज़ सामने आने के बाद HRDA के अधिकारी गहरी नींद से जागते हैं या फिर ‘सुविधा शुल्क’ के खेल में शहर को इसी तरह कंक्रीट के अवैध जंगल में तब्दील होने दिया जाएगा?
मुख्य सड़क की ओर (Front Setback):
6 से 9 मीटर (लगभग 20–30 फीट) अनिवार्य
सड़क चौड़ी होने पर सेटबैक और अधिक होना चाहिए
🔹 साइड सेटबैक (Side Setback):
3 से 4.5 मीटर (10–15 फीट)
फायर टेंडर मूवमेंट के लिए अनिवार्य
🔹 पीछे की ओर (Rear Setback):
न्यूनतम 3 मीटर
🚨 कमर्शियल निर्माण के अन्य जरूरी नॉर्म्स
✔ स्वीकृत नक्शा (Approved Map):
HRDA से पास नक्शा
मंजिलों की तय सीमा (FAR/FSI) का पालन
✔ फायर सेफ्टी नियम:
फायर एनओसी
फायर एग्जिट, सीढ़ियां, हाइड्रेंट सिस्टम
15 मीटर से ऊंची इमारत में फायर लिफ्ट अनिवार्य
✔ पार्किंग व्यवस्था:
बेसमेंट या निर्धारित पार्किंग
सड़क पर पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित
✔ निर्माण सुरक्षा:
मजबूत सेफ्टी नेट,
मलबा सड़क पर गिरने से रोकने की व्यवस्था,
निर्माण सामग्री सड़क पर रखना गैरकानूनी
✔ पर्यावरण और ट्रैफिक नियम:
धूल नियंत्रण
ट्रैफिक बाधित न हो, इसके लिए बैरिकेडिंग
यहां पर इस तरह का कोई भी नॉर्म्स दिखाई नहीं दे रहा है









